RBI (भारतीय रिजर्व बैंक) घोषणा: क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए बड़ी खबर! 30 दिनों के भीतर शिकायत का समाधान नहीं होने पर ग्राहकों को प्रतिदिन 100 रुपये का भुगतान करने का आदेश जारी किया गया।

आरबीआई रिजर्व बैंक ने क्रेडिट संस्थान से कहा कि अगर ग्राहक की शिकायत का समाधान 30 दिन के भीतर नहीं हुआ तो उन्हें रोजाना 100 रुपये का मुआवजा देना होगा.

रिजर्व बैंक सिबिल, एक्सपीरियन और अन्य सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों के लिए नियम सख्त कर रहा है। केंद्रीय बैंक क्रेडिट स्कोर बताने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। आरबीआई ने कहा कि ग्राहकों का क्रेडिट स्कोर पूछे जाने पर अलर्ट भेजना जरूरी है. कंपनियां ग्राहकों को एसएमएस/ई-मेल के जरिए अलर्ट भेजती हैं। 30 दिन के भीतर शिकायत का समाधान नहीं होने पर प्रतिदिन 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

Necessary to inform before defaulting

यदि कोई ग्राहक डिफॉल्ट करने वाला है, तो डिफॉल्ट की रिपोर्ट करने से पहले ग्राहक को सूचित करना महत्वपूर्ण है। लोन देने वाली संस्थाएं एसएमएस/ई-मेल भेजकर सारी जानकारी साझा करें. इसके अलावा बैंक और ऋण वितरण करने वाली संस्थाएं नोडल अधिकारी नियुक्त करें। नोडल अधिकारी क्रेडिट स्कोर संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए काम करेंगे।

The Rule will come into effect from April 26

क्रेडिट ब्यूरो में डेटा सही न होने का कारण बताना भी जरूरी है. क्रेडिट ब्यूरो वेबसाइट पर शिकायतों की संख्या भी बताएं। इसके अलावा व्यक्तियों के लिए साल में एक बार मुफ्त क्रेडिट रिपोर्ट भी जरूरी है। नए नियम आज से 6 महीने बाद यानी 26 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएंगे. अप्रैल में ही आरबीआई ने ऐसे नियम लागू करने की चेतावनी दी थी.

Fine of Rs 100 per day

नियमों के मुताबिक, शिकायत का समाधान नहीं होने पर ग्राहकों को मुआवजा मिलेगा और क्रेडिट ब्यूरो और लोन बांटने वाली संस्थाएं मुआवजा देंगी. 30 दिन के बाद शिकायत का समाधान न होने पर मुआवजा देने का नियम है। शिकायतकर्ता को 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मुआवजा मिलेगा. लोन बांटने वाली संस्था को 21 दिन और क्रेडिट ब्यूरो को 9 दिन का समय मिलेगा। यदि बैंक 21 दिनों के भीतर क्रेडिट ब्यूरो को सूचित नहीं करता है, तो बैंक मुआवजा देगा। यदि बैंक को सूचित करने के 9 दिनों के भीतर मरम्मत नहीं की जाती है, तो क्रेडिट ब्यूरो मुआवजा देगा।

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